बुधवार, 5 जनवरी 2022

MP News - कोरोना को ले कर नई गाइडलाइन जारी, विवाह समारोह में 250 लोग ही हो सकेंगे शामिल, नाईट कर्फ्यू रहेगा जारी | Kosar Express

 

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोनावायरस की तीसरी लहर की समीक्षा के लिए बुलाई गई आपात बैठक के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोनावायरस-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।


सीएम के प्रमुख निर्देश


  • कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कार्यशील स्थिति में रहें।
  • राज्य में बड़े मेले आयोजित न हों।
  • विवाह समारोह आदि में उपस्थिति संख्या सीमित रहे। इनकी सीमा 250 रहेगी।
  • अंतिम संस्कार आदि में 50 व्यक्ति तक शामिल हों।
  • स्कूलों में यथावत 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था बनी रहे।
  • प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • होम आयसोलेशन का प्रभावी पर्यवेक्षण हो।
  • कोविड केयर सेंटर्स में स्वयंसेवी संस्थाएं स्वेटर, रजाई आदि उपलब्ध करवाएं।
  • आरटीपीसीआर टेस्ट की माकूल व्यवस्था बनी रहे।
  • अन्य व्याधियों से ग्रस्त लोगों को प्राथमिकतापूर्वक अस्पताल में दाखिल कर उपचार का लाभ मिले।
  • प्रत्येक स्तर पर कोविड एप्रोपिएट व्यवहार का पालन हो।
  • ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल GOI के अनुसार हो (भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार चिकित्सा उपचार करें)।
  • यह संभव है प्रदेश में संक्रमित रोगी संख्या बढ़ेगी, आवश्यकतानुसार बिस्तर क्षमता बढ़ाएं।
  • कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ब्लॉक स्तर तक बना लें।
  • टेस्ट प्रतिदिन 60 हजार से कम न हो, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती रहे।
  • 15 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु समूह के टीकाकरण का कार्य चलता रहे ।
  • संक्रमण के लक्षण साधारण हैं ,फिर भी आवश्यकता के अनुसार जो कदम होंगे जरूरी, वे उठाए जाएंगे ।
  • सभी नगरों और ग्रामों में उपचार और पॉजिटिव रोगियों की देखभाल की व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहे ।
  • संभागीय मुख्यालयों पर और मेडिकल कॉलेज स्तर पर सभी प्रबंध सुनिश्चित करें।


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