Thursday 6 May 2021

Dewas - जिले में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया | Kosar Express


देवास। जिले में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके चलते पूर्व के आदेश को संशोधन किए है। जारी आदेश पूर्व की तरह ही रहेंगे। इस संबंध में प्रभारी मंत्री ने आज शाम को मुख्यमंत्री के साथ वीसी भी की थी। जिसमें और भी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर चर्चा की है।


जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-916/एडीएम रीडर/एफ-150/2021 देवास, दिनांक 28.04.2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो इस प्रकार है:

1. सम्पूर्ण जिले में दिनांक 15.05.2021 तक कोरोना कफ्र्यू विस्तारित किया जाता है।

2. सामाजिक/ वैवाहिक कार्यक्रम/ राजनीतिक/खेलकूद/ मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: वर्जित रहेगा।


गतिविधियों जिन्हें प्रतिबंध से छूट रहेगी


केमिस्ट, अस्पताल, नसिंग होम एवं पैथालॉजी/ एक्स-रे/ सोनोग्राफी/ सिटी स्केन सेंटर, सब्जी फल मण्डी प्रात: 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी, जिसमें खेरची विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सब्जी फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा। सब्जी/ फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाडी के माध्यम से घर-घर जाकर प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक किया जा सकेगा। एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 5 से 8 बजे तक एवं सांय 6 बजे से 8 बजे तक किया जा सकेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।




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