देवास। दो वर्ष पूर्व नाबालिक स्कूल जा रही थी जिसे बहलाफुसलाकर आरोपी अपने साथ अपहरण कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट युवती के परिजनों ने कोतवाली थाने में की थी। आरोपी ने नाबालिका के साथ दुष्कर्म भी किया था जिस पर पुलिस ने आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
यह है पूरा प्रकरण
अजय सिंह भंवर उप संचालक (अभियोजन)द्वारा बताया गया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2018 को रोजाना की तरह फरियादी की नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी और जब दोपहर 1:15 बजे तक नहीं लौटी तो उसने स्कूल जाकर टीचर से पूछा, किंतु अभियोक्त्री का पता नहीं चला, तब उसने पुलिस थाना कोतवाली देवास में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसकी तलाश की, किंतु पता नहीं चलने पर और आरोपी कृष्णा उर्फ किशन चौहान पर संदेह होने पर उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना कोतवाली देवास द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 की 3(ए) सहपठित धारा 3 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने अभियोक्त्री का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक हमला व बलात्कार किया। जिस पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा दिनांक 23.02.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी किशन चौहान उर्फ टिंकू, उम्र 23 वर्ष, निवासी-मकान नं. 115, वार्ड नं. 24 बिहारीगंज, वासुदेवपुरा को धारा 376(1) भादवि के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(वी) के अपराध में आजीवन कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अतुल पण्डया विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर गोपीकिषन बड़ोले का विशेष सहयोग रहा।
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