देवास। कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है।
उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी देवास श्री प्रदीप सोनी ने ग्राम नागुखेडी पटवारी हल्का नम्बर 33 एवं ग्राम नौसराबाद पटवारी हल्का नम्बर 42 तहसील देवास में प्रत्येक सप्ताह लगने वाले पशु हाटबाजार एवं अनुविभाग देवास में अन्यत्र लगने वाले पशु हाटबाजार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अन्तर्गत उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
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