शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सुनील पिता लाड़सिंह पुर्वीया आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम मंगरोला थाना शुजालपुर हाल मुकाम चाकरोद थाना कालापीपल जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी दिनांक 2 जून 2020 को निरस्त किया गया। आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर गुजरात ले गया था , उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सुनील पिता लाड़सिंह पुर्वीया आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम मंगरोला थाना शुजालपुर हाल मुकाम चाकरोद थाना कालापीपल जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी दिनांक 2 जून 2020 को निरस्त किया गया। आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर गुजरात ले गया था , उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
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