देवास । जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
श्री रमेशचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ खातेगांव जिला देवास द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय खातेगांव जिला देवास के द्वारा आरोपी दिलीप कलोता, आनन्द मीणा, आनन्द महेन्द्रसिंह, रोहित राव, सिद्धू सिद्धार्थ का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2020 श्री रमेशचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ के द्वारा वीडियों कोनफ्रेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
आरोपीगण द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से खातेगांव में धर्म विशेष का लेकर अपमानजनक पोस्ट व फोटो डाले थे जिससे नगर का माहौल खराब हुआ और धार्मिक भावनाएं आहत हुई । इस आधार पर पुलिस ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्व करते हुए उन्हें गिरफतार किया गया था।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी एडीओपी मधुलिका मेव द्वारा दी गई ।
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