देवास। जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडेय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में तत्काल प्रभाव से जिले में लॉक डाउन घोषित किया गया है। जिले में कलेटक्टर डॉ. श्रीकांत पांडेय द्वारा 23 मार्च से 24 मार्च की रात 12 बजे तक लॉक डाउन के आदेश जारी किए गए हैं। जिले की सीमाएं सील की गई, अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय और अशासकीय संस्थान बंद रहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियां बंद रहेंगी।
देवास। जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकांत पांडेय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में तत्काल प्रभाव से जिले में लॉक डाउन घोषित किया गया है। जिले में कलेटक्टर डॉ. श्रीकांत पांडेय द्वारा 23 मार्च से 24 मार्च की रात 12 बजे तक लॉक डाउन के आदेश जारी किए गए हैं। जिले की सीमाएं सील की गई, अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय और अशासकीय संस्थान बंद रहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियां बंद रहेंगी।
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