देवास। माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी सावन पिता सरदार उम्र 22 साल निवासी- न्यू देवास जिला देवास को धारा 7/8 पाॅक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 09.12.2019 को रात करीब 12ः30 बजे पीड़िता अपने घर की छत पर बाथरूम के लिये गयी, तो पास में रहने वाला सावन छत पर आ गया और पीड़िता से बोला कि वह उससे बात क्यों नहीं करती है, तो पीड़िता ने कहा कि वह उससे बात क्यों करे, जिस पर सावन ने उसे बुरी नियत से बाहों में भर लिया। पीड़िता ने छुड़ाने की कोषिष की, तो सावन उसका कुर्ता खींचने लगा, तो वह चिल्लाई जिस पर पीड़िता के पिता छत पर आ गये थे। सावन उसके पिता को देखकर भाग गया था। उसके बाद पीड़िता के पिता ने 100 डायल को मोबाईल लगाया और पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पर रिपोर्ट करने गयी। उक्त कथनो के आधार पर थाना बी.एन.पी. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी सावन को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।
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