Saturday 14 December 2019

Dewas - पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित | Kosar Express


देवास। वर्ष 2018 में प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम संबंध छुपाने के लिये कलियुगी पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा था।जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शकूबाई पति संतोष निवासी ग्राम मरेठी काकड़ सिविल लाईन और प्रेमी राकेश बागरी निवासी ग्राम बलोदा टाकोन सांवेर जिला इन्दौर को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया।

यह है पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि मृतक संतोष पिता हीरालाल मेवाड़ा ने बताया था कि पत्नी शकूबाई एवं राकेश बागरी ने 23.05.2018 को घटना स्थल पर उसका रास्ता रोककर उसके साथ बबूल की लकड़ी से मारपीट की एवं शकूबाई द्वारा डिब्बे से घासलेट उसके उपर डाल दिया एवं राकेश द्वारा माचिस से आग लगा दी जिससे वह आग से बूरी तरह झुलस गया। आरोपीगण द्वारा आहत संतोष को जान से मारने की नियत से रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कर आग लगा दी। 30.05.2018 को आहत संतोष की उपचार के दौरान घटना में जलने से आई चोट के कारण उसकी मृत्यू हो गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल से मृतक के अधजले जूते,कपड़े एवं राख जब्त की गई साथ ही आरोपीगण से मुताबिक मैमोरेन्डम घासलेट की केन, बबूल की लकड़ी एवं आरोपी राकेश के घटना स्थल में झुलसे हुए जूते एवं मृतक के द्वारा घटना के पूर्व उपयोग किया जा रहा उसकी पत्नी शकूबाई के नाम की सिम वाला मोबाईल फोन भी जब्त किया गया। सिविल लाईन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित था।संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा सतत् माॅनिटरिंग की जा रही थी तथा पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी को समय समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये।जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला देवास दने निर्णय पारित कर अभियुक्तगण शकूबाई पति संतोष मृतक उम्र 32 साल निवासी ग्राम मरेठी काकड़ सिविल लाईन और राकेश बागरी उम्र 22 साल निवासी ग्राम बलोदा टाकोन सांवेर जिला इन्दौर दोनो आरोपीगण को धारा 302/34 में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास व 5,000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अजयसिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। एवं आरक्षक भरत भाटी द्वारा सहयोग किया गया।

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