देवास। जिले के कलेक्टर महोदय डॉ श्रीकांत पांडे के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में तथा कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेंद्र सिंह जादोन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के संग्रहण,परिवहन और विक्रय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां जारी है ।
इसी कड़ी में वृत देवास ब प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक महेश पटेल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए इंदौर की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप वाहन MP 41GA 1952 को एबी रोड देवास पर राज्य कर्मचारी औषधालय के सामने नाकाबंदी करके रोका गया तो उसमे चालक एवं एक ओर व्यक्ति बैठा था । उनका नाम पता पूछने दोनों ने अपना नाम ईसाक खां पिता चाँद खां और रईस खान पिता वहीद खान दोनो निवासी ग्राम लोहारी जिला देवास बताया फिर समक्ष गवाहन वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर वाहन में से 30 पेटी देशी मदिरा मसाला की बरामद हुई जिनका पास / परमिट दोनो के पास नही होने से तथा अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन करते पाए जाने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क एवं 34(2) का उल्लंघन होने से मदिरा और वाहन दोनो जप्त कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 1,20,000 रुपये व वाहन का मूल्य लगभग 2,50,000 रु है। उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई,आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, गोपाल सिंह जमीदार, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, गजेंद्र सिंह चौहान आदि सम्मिलित थे।
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