Wednesday, 9 January 2019

Dewas - तीन आरोपियों को किया जिलाबदर, एक फरार आरोपी पर इनाम घोषित | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय ने भुरू उर्फ लियाकत पिता वहीद खां उम्र 45 वर्ष निवासी फ्रीगंज चौराहा टोंकखुर्द, सुदेश सांगते पिता चंदुलाल सांगते उम्र 45 वर्ष निवासी बिहारीगंज देवास तथा बनेसिंह पिता गंगाराम उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मेरखेड़ी तहसील टोंकखुर्द को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।

जिला दंडाधिकारी ने तीनों आरोपियों को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

फरार आरोपी पर दो हजार रुपए का इनाम घोषित

पुलिस अधीक्षक द्वारा एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यह राशि आरोपी को बंदी बनाने के लिए सूचना देने वालों को प्रदान की जाएगी।

फरार आरोपी में थाना सोनकच्छ क्षेत्र जिला देवास के अंतर्गत फरार आरोपी किरण पिता नरपत नाल निवासी बक्सुपीपल्या राजेंद्रनगर घटना दिनांक से ही फरार है। फरार आरोपी की पतारसी के लिए हर संभव प्रयास किए गए, परंतु पता नहीं चला। उक्त अपराध की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त प्रकरणों में फरार आरोपी को जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार करवाएगा या बंदी बनाए जाने के लिए सूचना देगा या बंदीकरण का विरोध करने पर विधि संगत बल का प्रयोग कर बंदी बनाएगा या बंदी करेगा, उसे पुलिस रेग्युलेशन अनुसार नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक से अधिक उम्मीदवार होने की दशा में धनराशि का समान रूप से वितरण होगा। इनाम वितरण के संबंध में निर्णय पुलिस अधीक्षक देवास का होगा।

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