मतगणना की प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता व पारदर्शिता बरतने के निर्देश,
गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न,
रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी प्रशिक्षण में रहे उपस्थित
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन संपन्न होने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सब ने मतदान संबंधी महत्वपूर्ण कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ संपन्न किया है। मतगणना का कार्य भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतगणना में कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की गिनती के साथ डाकमत पत्र, ईटीपीएस के अलावा रेंडम आधार पर चयनित किसी एक वीवीपेट की स्लिपों की भी गणना की जाएगी। गणना की प्रक्रिया को आप सब भली भांति समझ ले। कहीं कोई शंका हो तो उसका निवारण कर भी ले। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी/कर्मचारियों को न केवल निष्पक्ष रहना है बल्कि निष्पक्ष दिखना भी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतगणना की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए।
मतगणना के लिये 14 हजार 600 मतगणना कर्मी तैनात
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये 11 दिसम्बर, 2018 को सभी जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रात: 8.00 बजे से आयोग द्वारा अनुमोदित मतगणना स्थलों में मतगणना प्रारंभ होगी। प्रदेश में मतगणना 306 मतगणना कक्षों में की जायेगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर 14 टेबिल के साथ 1 टेबल मतपत्रों की गिनती के लिये लगाई जायेगी। इस प्रकार कुल 3 हजार 450 टेबिल लगाई जायेंगी। मतगणना के लिये रिजर्व सहित लगभग 14 हजार 600 मतगणना कर्मियों को तैनात किया जायेगा। देवास व हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना भू-तल स्थित एक-एक हॉल में 14-14 टेबल लगाकर की जाएगी, वहीं सोनकच्छ, खातेगांव व बागली की मतगणना प्रथम तल पर दो-दो कक्षों व प्रत्येक कक्ष में 7-7 टेबल लगाकर की जाएगी।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति को ही मिलेगा प्रवेश
विधानसभा निर्वाचन-2018 की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित बीएनपी परिसर के केंद्रीय विद्यालय में 11 दिसम्बर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल में अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो।
आयोग ने यह भी ध्यान रखने को कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो, या सादे वस्त्रों में, सामान्यत: नियमानुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी में नहीं आते। वे काउंटिंग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं। आयोग के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने उक्तानुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से विनियमित करने कहा है। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
विधानसभा चुनाव की मतगणना 11 दिसम्बर को प्रात: 8 बजे से बीएनपी परिसर के केंद्रीय विद्यालय में होगी। सभी मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर नियत समय के पूर्व प्रवेश लेना होगा। नियत समय के पश्चात किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतगणना अभिकर्ता एक बार मतगणना प्रारंभ होने के बाद कक्ष से बाहर मतगणना समाप्ति तक नहीं जा सकेगा। मतगणना स्थल पर कोई भी मतगणना एजेंट मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, खाने-पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं आयेंगे। उन्हें केवल एक पेन एवं दो कागज ले जाने दिया जाएगा।
गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना टेबल पर प्रथम पंक्ति में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता बैठेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड दलों के गणना अभिकर्ता तथा उनके पीछे निर्दलीय प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ता बैठेंगे। मतगणना अभिकर्ता को जिस टेबिल के लिए अभिज्ञान पत्र जारी किया जाएगा वे उसी टेबिल पर बैठेंगे।
मतों की गणना
मतों की गणना डाकमत पत्रों की गणना से शुरू होगी। ईवीएम में डाले गए मतों की गणना विधानसभावार गणना टेबिलों पर प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबिल लगाई गई हैं।
धूम्रपान प्रतिबंधित
निर्वाचन आयोग ने मतगणना परिसर में धूम्रपान और तम्बाकू के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया है। आयोग ने इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिये हैं।
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