देवास। ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत दिनांक 25.06.2024 को थाना सिविल लाईन पर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी सचिन पिता मुन्नालाल परमार उम्र 20 साल निवासी त्रिवेणी नगर देवास द्वारा मृतक के सोने के दौरान रात के समय हथोड़े से सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी । रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन पर अपराध क्रमांक 352/2024 दिनांक 25.06.2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ओ.पी.अहीर के द्वारा की जाकर दिनांक 26.06.2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 336/2024 दिनांक 20.08.2024 को तैयार किया गया। दिनांक 03.09.2024 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला सहायक लोक अभियोजक जयंती पौराणिक द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र ने आरोपी सचिन पिता मुन्नालाल परमार उम्र 20 साल निवासी त्रिवेणी नगर देवास को मृतक को सोते समय हथोड़े से सर पर वार कर जान से मार देने के संबंध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 997 भरत भाटी,कोर्ट मुंशी के रुप में आरक्षक 59 राजकुमार कुमारिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आरक्षक 280 गौरव पिरोनिया द्वारा कार्य किया गया।
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