जिला दंडाधिकारी ने आरोपी असलम खां पिता छम्मा खां, सोनू उर्फ बट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ टेमरू तथा राहुल उर्फ गोलू पिता दशरथ खिंची को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
जिला दंडाधिकारी ने आरोपी असलम खां पिता छम्मा खां, सोनू उर्फ बट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ टेमरू तथा राहुल उर्फ गोलू पिता दशरथ खिंची को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
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