Wednesday 24 October 2018

Dewas - तीन आरोपियों को किया जिलाबदर | Kosar Express



देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिलाबदर आरोपियों में असलम खां पिता छम्मा खां उम्र 48 वर्ष निवासी नई आबादी कंजर मोहल्ला देवास, सोनू उर्फ बट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ टेमरू उम्र 26 वर्ष निवासी नेमावर तहसील खातेगांव तथा राहुल उर्फ गोलू पिता दशरथ खिंची उम्र 43 वर्ष निवासी भवानी सागर देवास को शामिल है।

जिला दंडाधिकारी ने आरोपी असलम खां पिता छम्मा खां, सोनू उर्फ बट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ टेमरू तथा राहुल उर्फ गोलू पिता दशरथ खिंची को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

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