देवास। नितीन लॉज के सामने तलवार दिखाकर लोगों को धमकाने वाले बदमाश को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए धारा 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था पूरा मामला
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 14 अप्रैल 2013 को औद्योगिक थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक भ्रमण के दौरान नितीन लॉज के सामने पहुंचे। जहां भीड़ नजर आई। तभी मनीष कश्यप 28 वर्ष निवासी नितिन लॉज के सामने जिला देवास हालमुकाम एबी रोड हाथ में तलवार लेकर माताजी की टेकरी में बाहर से दर्शन के लिए आए दर्शनार्थियों तथा आम लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर कब्जे से धारदार तलवार जब्त कर मामला दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचारधीन था। न्यायालय ने आरोपी मनीष कश्यप का दोषी मानते हुए 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से करूणा आशापुरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। उक्त जानकारी चन्दरसिंह परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दी।
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