Saturday 6 June 2020

Shajapur - नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त | Kosar Express



शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी  लाला उर्फ लालसिंह पिता भगवान सिंह उर्फ कालूसिंह राजपूत निवासी ग्राम लालूखेड़ी थाना नलखेड़ा जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन पत्र  दिनांक 5 जून 2020 को निरस्त किया गया। दिनांक 23 फरवरी 2020 को अवयस्क पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर  अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट थाना नलखेड़ा पर दिनांक 24 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता की दस्तयाबी पश्चात कथन में पीड़िता ने बताया था कि, लालसिंह उर्फ लाला बना  व अन्य दो आरोपीगण द्वारा डरा धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ कई बार गलत काम किया गया व पीड़िता को मौके पर छोड़कर आरोपीगण चले गए । वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराध की बढ़ती हुई संख्या  एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

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