Tuesday 25 February 2020

Dewas - नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 20 वर्ष एवं सहयोग करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास | Kosar Express


देवास। माननीय विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 24.02.2020 निर्णय पारित करते हुए आरोपी आषिष उर्फ आषाराम, आयु-20 वर्ष, निवासी-सुनवानी गोपाल को धारा 363 के अपराध में 05 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 07 वर्ष तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 20000/- (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। तथा अन्य आरोपी भारत बागरी उम्र 35 साल ,निवासी सुनवानी गोपाल को धारा 366 के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में माननीय संचालक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा सतत माॅनीटरिंग की गई। एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी को मार्गदर्षन दिया गया।

  उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि फरियादी पीडिता के पिता ने थाना विजयागंज मण्डी आकर जुबानी रिपोर्ट कि की मैं ग्राम सुनवानी गोपाल रहता हूं मेरी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र 16 वर्ष है दिनांक 25.06.2019 को रात को हम लोग खाना खा खाकर सो गये थे। मैं घर के बाहर सोया था एवं मेरी पत्नी व लडकी घर के अंदर सो रहे थे। करीबन रात में 02ः30 बजें मेरी पत्नी पानी पीने के लिये उठी तो देखा कि मेरी लडकी नही थी पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि लडकी घर पर नही हैं जिस पर हमने आस-पास व रिष्तेदारांे से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला तब मुझे शंका हुई की मेरे पडोसी आषिष  उर्फ आषाराम मोंगिया तथा भारत बागरी मेरी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गये होगे। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना विजयागंज मण्डी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संदेही आषिष उर्फ आषाराम तथा भारत के घर पर पुलिस द्वारा तलाषी लेने पर वे नही मिले। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपगीगण के फोन नम्बर को ट्रेस कर तथा मुखबिर की सुचना पर से दोनों आरोपीगण को  ताजपुर फंटे से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त आषिष उर्फ आषाराम उर्फ आषु का मेडीकल परीक्षण भी करवाया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुषवाह तथा आरक्षक महेन्द्र मण्ड़लोई का विषेष सहयोग रहा।


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