Saturday 18 January 2020

Dewas - मारपीट करने वाले को न्यायालय ने दिया तीन वर्ष का कारावास | Kosar Express


देवास। जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी हातम शेख पिता नजीर शेख निवासी ग्राम अमरपुरा देवास मे रहने वाले थे उनकी बेटी आरजू की शादी इमरान पिता अब्दूल रउफ निवासी राजवाड़ा देवास के साथ हुई थी। आरजू व इमरान के मध्य पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी बीच दिनांक 29.07.2016 को शाम 04ः30 बजे अभियुक्त इमरान फरियादी के घर अमरपुरा गया। उस समय फरियादी पलंग पर सो रहा था अभियुक्त ने फरियादी के पेट में ठूंसे मारे ओर पलंग से नीचे पटक दिया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी अस्थिभंग हो गयी। फरियादी की पत्नी रेहाना ओर बेटी आरजू ने बीच बचाव किया । अभियुक्त ने आरजू को थप्पड़ मार दिया था और थापड़ मुक्की से भी मारपीट की थी। आरजू के होठ पर चोट आयी थी।

अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य फरियादी हातम, आहत, आरजू व साक्षी रेहाना तथा चिकित्सीय साक्ष्य को विष्वसनीय मान कर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त इमरान पिता अब्दूल रउफ को धारा 325 व 323 भादवि में दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कारावास, धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास तथा कुल 1500/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री करूणा आषापुरे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई कोर्ट मोहर्रिर मनोज मोर्य का विषेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा दी गई ।

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