Sunday 21 October 2018

आदर्श आचार संहिता: जानिए मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारियों के लिए क्या हैं नियम | Kosar Express


देश के पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके तहत इन राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस आचार संहिता के लागू होने के बाद किसी भी राजनैतिक दल का कोई भी उम्मीदवार इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर आप किसी प्रत्याशी को ऐसा करते पाएं तो आप भी चुनाव आयोग से उसके खिलाफ सीधे शिकायत कर सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों को एक आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी नहीं होती, लेकिन इसके बारे में जानना हर नागरिक का अधिकार है और इसका उल्लंघन करने पर शिकायत करना उसका फर्ज। तो चलिए जानते हैं क्या है आदर्श चुनाव संहिता और किसके लिए क्या हैं इसके कड़े नियम। ये है चुनाव आचार संहिता (Election Model Code of Conduct)

आदर्श आचार संहिता के सामान्य नियम
1- कोई भी दल (Political party) ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। 
2- राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत।
3- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच (election campaign) के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
4 - किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार पर चुनावी प्रचार न करें। 


राजनीतिक सभाओं के लिए आदर्श आचार संहिता के नियम क्या हैं
1- सभा स्थल (meeting place) में लाउडस्पीकर के उपयोग (permission for loudspeaker) की अनुमति पहले प्राप्त करें।
2- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। 
3- सभा के स्थान व समय की पहले ही पुलिस अधिकारियों को दे दें।


आदर्श आचार संहिता के जुलूस संबंधी नियम क्या हैं
1- जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें।
2- जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात (traffic) प्रभावित न हो।
3- राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें।
4- जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाना चाहिए। ।.


आदर्श आचार संहिता मुख्यमंत्री-मंत्री के लिए नियम
1- शासकीय दौरा 
2- परियोजना या योजना की आधारशिला
3- सड़क निर्माण या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन


आदर्श आचार संहिता अधिकारियों के लिए नियम ( Election Code of Conduct Rules for CM and minister)
1- शासकीय सेवक (Government servants) किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे।
2- मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं तो अधिकारी बुलाने पर भी वहां नहीं जाएंगे।
3- जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें छोड़कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे।
4- राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते समय भेदभाव नहीं करेंगे ।


आदर्श आचार संहिता सत्ताधारी पार्टी के लिए नियम
1 - मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें।
2- इस काम में शासकीय मशीनरी या कर्मचारियों (Government servants) का इस्तेमाल न करें।
3- सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो।
4- विश्रामगृह, डाक-बंगले या सरकारी आवासों का इस्तेमाल प्रचार कार्यालय के लिए नहीं कर सकते।

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