Monday 23 April 2018

नहीं थम रही दरिंदगी, हरियाणा के यमुनानगर में 13 साल की बच्ची से मंदिर परिसर में गैंगरेप

पुलिस ने पूरे मामले में बच्चों के यौन उत्पीड़न के कानून पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस उन चारों बदमाशों की तलाश में जुट गई है. ये घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है.



नई दिल्लीः कठुआ में बच्ची से रेप को लेकर पूरा देश गुस्से में उबल रहा है. सरकार ने बच्चियों के बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का कानून बना दिया लेकिन समाज के शैतानों पर कोई असर नहीं पड़ा है. हरियाणा के यमुनानगर में भी कठुआ जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है.


हरियाणा के यमुनानगर में चार दरिंदों ने 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवाकर मंदिर परिसर में ले जाकर गैंगरेप किया. गैंगरेप के बाद हत्या के इरादे से बच्ची का सिर दीवार से दे मारा जिससे उसे गंभीर चोट आई है. जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने भाई बहनों के साथ सो रही थी.


बच्ची के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे. उसी समय गांव के दो बदमाश अपने दो साथियों के साथ घर में घुसे हैं और बच्ची को जबरन उठाकर मंदिर परिसर में ले जाकर गैंगरेप किया और उसके बाद हत्या की कोशिश की. दीवार में सिर मारने से बच्ची बेहोश हो गई जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. बच्ची को जब होश आया तो वो जैसे तैसे घर पहुंची और घरवालों को सारी बात बताई.


बिहार के मुजफ्फरपुर में नौ साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या
बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बिहार के मुजफ्फरपुर में 9 साल की मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. बच्ची का शव मक्के के खेत से बरामद किया गया. मजफ्फरपुर के मुसहरी में ये वारदात शनवार रात को हुई. बच्ची अपने पड़ोस में टीवी देखने गई थी और वहीं से गायब हो गई.


रविवार यानी कल बच्ची का शव गांव के ही खेत से मिला. पास से ही बच्ची के कपड़े भी मिले. जिस जगह शव मिला वहां से थोड़ी दूरी पर रेप के सबूत भी मिले. नौ साल की मासूम के साथ रेप और हत्या को लेकर पूरा गांव गुस्से में है.
सरकार ने बनाया सख्त कानून, कल ही हुआ लागू
कल ही मोदी सरकार बच्चियों के रेप के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून लेकर आई है. यह कानून कल यानी रविवार से लागू हो गया है.




12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को कम से कम 20 साल या ता उम्र सजा या फिर मौत की सजा हो सकती है

12 साल से कम उम्र की बच्चियों के गैंगरेप के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा होगी

12 से 16 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप पर दोषियों को पूरी उम्र जेल में गुजारनी होगी

16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप को दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी, ताउम्र भी बढ़ाया जा सकता है

16 साल से अधिक उम्र की बच्ची के रेप के केस में कम से कम 10 साल की सजा, ताउम्र भी बढ़ाया जा सकता है

रेप के सभी केस की जांच दो महीने में पूरा करना जरुरी होगा

अपील को 6 महीने के भीतर निबटाना होगा

16 साल से कम उम्र की बच्ची के रेप के केस में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी

रेप केस की सुनवाई के लिए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

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