Wednesday 10 January 2024

Dewas - नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा | Kosar Express

 


देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.11.2021 को फरियादी द्वारा थाना बीएनपी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लडकी सर्दी जुकाम की दवाई लेने मेडीकल पर गई थी जो अभी तक नहीं आई है वह घर से लापता है। उक्त सूचना पर से थाना बीएनपी देवास द्वारा जांच की गई जिसके दौरान अभियोक्त्री को आरोपी रईश शेख पिता शब्बीर शेख के कब्जे से दस्तयाब किया और अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी रईश शेख द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और बिना उसकी मर्जी के दुष्कर्म किया और आरोपी द्वारा यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति की है उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त अपराध को विवेचना में लिया जाकर आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

   

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माननीय विषेष न्यायाधीष, पॉक्सो एक्ट (समक्षः-डॉ. महजबीन खॉन) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी रईश पिता शब्बीर शेख उम्र 35 साल निवासी मल्हार कॉलोनी बालगढ रोड देवास को भा.दं.सं. की धारा 363,366 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 376(1) भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन सुश्री ज्योति अजमेरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक हर्षवर्धन चौहान व महिला आरक्षक मालती नागर का विषेष सहयोग रहा। 


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