देवास। शासन निर्देशानुसार खुले मे नियम विरूद्ध चिकन मटन, मछली, अण्डे का विक्रय करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देशो के पालन मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के निर्देश पर 15 दिसम्बर शुक्रवार को निगम उपायुक्त डॉ. पुनित शुक्ला के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर के साथ उज्जैन रोड अभिनव टाकिज के सामने के.पी. चिकन सेन्टर, तैयबी मार्केट आनंद नगर मे न्यू भारत मटन शाप, मालवा एकता मटन शाप, मालवा मटन शाप, ईटावा उज्जैन रोड पर राजेश्वरी झटका मटन शाप, स्टेशन रोड 52 दुकान पर स्थित अरसान चिकन शाप, बीएनपी रोड पर स्थित शाकिब चिकन शाप, कुरैशी मटन शाप से बकरे व चिकन का मटन नियम विरूद्ध विक्रय किये जा रहे लगभग 40 किलो मटन को जप्त किया गया एवं नगर पालिका निगम 1956 की धारा 227, 228 अन्तर्गत मटन को फिनाईल डालकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई एवं रूपये 2 हजार की दण्डात्मक कार्यवाही कर राजस्व वसुला गया तथा दुकाने सील की गई एवं खाद विभाग की टीम द्वारा दुकानो का पंचनामा भी बनाया गया। इस अवसर पर निगम राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक भूषण पवार, दरोगा अबरार पठान व निगम की टीम साथ रही।
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