देवास। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2020 को फरियादिया अभियोक्त्री/पीडिता अपनी मॉ के साथ बाहर वाले में कमरे में सो रही थी। सुबह करीबन 04ः00 बजे उसकी मॉ बाथरूम करने गई तो उसके पडोस में रहने वाला संदीप कमरे में आया और अभियोक्त्री का मुंह दबाकर उसे पास की उसारी में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकते करते हुये उसकी लेगी उतारकर जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश करने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसकी मॉ और भाई वहॉ आ गये थे और उन्होंने संदीप को पकडकर थाने लेकर आयें और संदीप के विरूद्ध थाना कन्नौद के अपराध क्रमांक 341/2020 पर मामला पंजीबद्ध कराया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील कन्नौद, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी संदीप पिता नर्मदाप्रसाद उम्र 22 साल नि0 ग्राम डांगरखेडा, तहसील कन्नौद जिला देवास को भा.द.सं. की धारा 354(ख) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सहपठित धारा 8 के अपराध में दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 2500-2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री नरेश चरावन्डे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील कन्नौद, जिला देवास द्वारा किया गया।
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