Monday 9 October 2023

विधानसभा चुनाव 2023: निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, कलेक्‍टर ने स्‍टैंडिंग कमेटी की बैठक और प्रेस वार्ता में विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की दी जानकारी | Kosar Express

 

  • विधानसभा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 21 अक्‍टूबर को, 30 अक्‍टूबर तक प्राप्त किए जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र
  • मतदान 17 नवंबर को तथा 03 दिसंबर को की जाएगी मतगणना 
  • देवास जिले में 12 लाख 13 हजार 070 मतदाता, जिसमें 06 लाख 19 हजार 583 पुरूष, 05 लाख 93 हजार 474 महिला और 13 अन्‍य मतदाता  
  • जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1418 मतदान केन्‍द्र


देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम की घोषणा के बाद स्‍टैंडिंग कमेटी की बैठक और पत्रकार वार्ता ली। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देवास जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में आदर्श आचरण संहिता का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के तत्काल बाद जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम व अन्य प्रावधानों के तहत तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विधानसभा निर्वाचन-2023 कार्यक्रम के संबंध में बताया कि 21 अक्‍टूबर 2023 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अक्‍टूबर नियत की गई है। 31 अक्‍टूबर 2023 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 02 नवंबर 2023 नियत की गई है। 17 नवंबर 2023 को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 03 दिसंबर 2023 को कराई जाएगी।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने बताया कि देवास जिले में कुल 12 लाख 13 हजार 070 मतदाता है। जिसमें 06 लाख 19 हजार 583 पुरूष, 05 लाख 93 हजार 474 महिला और 13 अन्‍य मतदाता है। सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 33 हजार 759 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 20 हजार 248 पुरूष, 01 लाख 13 हजार 511 महिला मतदाता है। देवास विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 81 हजार 730 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 42 हजार 299 पुरूष, 01 लाख 39 हजार 426 महिला और 05 अन्‍य मतदाता है। 

हाटपीपल्‍या विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 07 हजार 717 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 05 हजार 705 पुरूष, 01 लाख 02 हजार 009 महिला और 03 अन्‍य मतदाता है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 35 हजार 551 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 21 हजार 217 पुरूष, 01 लाख 14 हजार 333 महिला और 01 अन्‍य मतदाता है तथा बागली विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 54 हजार 313 मतदाता है। जिसमें 01 लाख 30 हजार 114 पुरूष, 01 लाख 24 हजार 195 महिला और 04 अन्‍य मतदाता है।

जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की सुविधा के लिए 1418 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से 370 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में हैं। विधानसभा क्षेत्र सोनकच्‍छ में 290, देवास में 290, हाटपीपल्‍या 252, खातेगांव में 289 तथा बागली में 297 केन्‍द्र बनाये गये है।

 विधानसभा सोनकच्‍छ में सामग्री वितरण स्‍थल शासकीय उत्‍कृष्‍ट स्‍कूल सोनकच्‍छ, देवास में केन्‍द्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास, हाटपीपल्‍या के लिए केन्‍द्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास, खातेगांव के लिए शासकीय उत्‍कृ‍ष्‍ट स्‍कूल खातेगांव और बागली के लिए शासकीय उत्‍कृ‍ष्‍ट स्‍कूल बागली को बनाया है। सामग्री प्राप्ति स्‍थल केन्‍द्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास को बनाया है। मतगणना जिला मुख्‍यालय पर केन्‍द्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास में होगी। 

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने सी-विजिल एप के संबंध में जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए कोई भी व्‍यक्ति चुनाव संबंधी शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के कन्‍ट्रोल रूम में 07272-299776 पर दर्ज करा सकता है। कन्‍ट्रोल रूम 24×7 कार्यरत रहेगा। जिला स्‍तरीय कन्‍ट्रोल सेंटर में 1950 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्‍होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता की घोषणा के तत्काल बाद 24 घंटे की अधिकतम समय-सीमा में समस्त शासकीय अर्थशासकीय भवनों पर समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री/शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होडिंग्स फ्लेक्स वालपेटिंग अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण हटा दिये जायेंगे। अधिकतम 48 घंटे की समय-सीमा में समस्त सार्वजनिक स्थानों से समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होर्डिंग्स/फ्लेक्स वालपेंटिग्स अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण हटा दिये जायेंगे। अधिकतम 72 घंटे की समय सीमा में समस्त निजी भवनों/आवासीय स्थलों से समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री शासकीय योजनाओं आदि से संबंधित होर्डिंग्स/फ्लेक्स वालपेंटिग्स अथवा अन्य प्रदर्शित विवरण सबंधित भवन मालिक की सहमति के आधार पर ही लगाये जा सकेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे समस्त सामग्री हटाई जाना आवश्यक होगी। 

मप्र कोलाहल नियंत्रण नियम 1985 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत अनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगे बिना रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति तथा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रयोग नहीं किये जाने पर नियमों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। जनप्रतिनिधियों को आवंटित समस्त शासकीय वाहन उपयोग के लिए प्रतिबंधित किये गये हैं।

आयुध अधिनियम 1995 के तहत सम्पूर्ण जिले में शस्त्र निलंबित किये गये हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संपूर्ण जिले के विश्राम गृह निर्वाचन हेतु आरक्षित किये गये है। दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति संगठन को अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार के प्रदर्शन, लेकर चलने आ पर प्रतिबंध रहेगा। बारूद, पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग एवं संग्रहण नियमों के अधीन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की पांच विधानसभा क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में मतदान दिनांक को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे से क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ता की कैम्पिंग प्रतिबंधित रहेगी। 

पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्‍याय ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सम्‍पन्‍न कराया जायेगा। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। जिले में अपराधियों, अवधै शराब पर कार्यवाही की जायेगी।  जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है। यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.