Thursday 26 May 2022

Dewas - समीर राय हत्याकांड के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा | Kosar Express

 

देवास। अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2021 को समीर राय जो कि 2013 के हत्‍या के प्रकरण में 02 माह से पैरोल पर जमानत लेकर घर आया था कि दिन के लगभग 04:30 बजे मोबाईल पर बात करता हुआ घर से बाहर गया तभी गोली चलने जैसी आवाज आई आवाज सुनकर उसकी पत्नि व सास बाहर आये तो देखा कि दो लडके उनके घर के सामने से भागकर जा रहे है जिनमें से एक के हाथ में बन्‍दूक थी व एक लडका ऐक्टिवा गाडी से भाग रहा था तीनों लोगों को भागते हुये फरियादी ने देखा था। समीर राय की छाती पर दाहिनी तरफ गोली लगकर खून बह रहा था व समीर राय खून से लथ-पथ होकर जमीन पर पडा हुआ था समीर को उसकी पत्नि घायल हालत में एमजीएज अस्‍पताल लेकर गई थी जहॉ डॉक्‍टर द्वारा समीर को मृत घोषित किया गया। फरियादिया के अनुसार उक्‍त्‍ तीनों व्‍यक्ति एंवं एक अन्‍य व्‍यक्ति जिन्‍हें बाद में फरियादी ने पहचाना था के द्वारा समीर राय की गोली मारकर हत्‍या किया जाना बताया था उक्‍त्‍ प्रकरण में फरियादी की सूचना पर दिनांक 01.06.2021 को अपराध क्रं.282/2021 थाना सिविल लाईन में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी तथा साक्षियों के कथन एवं घटनास्‍थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के वीडियों रिकार्डिग एवं फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपीगण की पहचान रोहित शर्मा उर्फ बच्‍चा, गोविन्‍द चौधरी, विवेक सिंह उर्फ बबल, विजय उर्फ गंजू एवं कपिल चौधरी के रूप हुई। आरोपीगण को गिरफ्तार कर अन्य आवश्‍यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्‍त प्ररकण में विवेचना थाना प्रभारी सिविल लाईन संजय सिंह के द्वारा की गई।


 


उक्‍त प्रकरण गंभीर जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित होकर न्‍यायालय में विचाराधीन था जिसमें अभियोजन की ओर से उक्‍त प्रकरण में कुल 43 साक्षियों के साक्ष्‍य करवाये गये


 


माननीय पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश, जिला देवास द्वारा, सत्र प्रकरण क्रमांक 150/2021 में जिला देवास में आज दिनांक 26.05.2022 को निर्णय पारित कर सभी आरोपीगण रोहित शर्मा उर्फ बच्‍चा, गोविन्‍द चौधरी, विवेक सिंह उर्फ बबल, विजय उर्फ गंजू एवं कपिल चौधरी को धारा 302/34 एव 120 बी भादसं में आजीवन कारावास एवं 50000-50000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। तथा आरोपी रोहित एवं कपिल को धारा 29(क) आयुध अधि. में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- के अर्थदण्‍ड व आरोपी गोविन्‍द को 27(1)(ए) एवं 29(क) आयुध अधि. में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।  


 


उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास के द्वारा एवं श्री ऊदल सिंह मौर्य, एडीपीओ तथा अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्रीमती आशा शाक्‍यवार द्वारा किया गया तथा कार्यालय लिपिक श्री जितेन्‍द्र मोठिया एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।


 


उक्‍त जानकारी मीडिया प्रभारी, जिला देवास श्री ऊदल सिंह मौर्य द्वारा दी गई।

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