सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस की जाएगी। इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सनद रहे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाकर परिसीमन वाले अध्यादेश को वापस ले लिया था। किसी के साथ राज्यपाल से निवेदन किया था कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। राज्यपाल ने भी तत्काल मंजूरी दे दी थी। इसके बाद पंचायत विभाग के अधिकारियों एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन हुआ।
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