- जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी
- जो भी व्यक्ति लॉक डाउन एवं कोविड-19 की गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे-पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह
- कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक समपन्न
देवास। देवास जिले के शहरी क्षेत्र में दिनांक 09 अप्रैल 2021 को सायं 6.00 बजे से सोमवार 12 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे तक का "लॉक डाउन" घोषित किया जाता है। इस दौरान सभी प्रकार के परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर श्री शुक्ला ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तथा जिलेवासियों से लॉक डाउन में सहयोग की अपील की है। उक्त जानकारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, एडीएम श्री महेंद्रसिंह कवचे, एएसपी श्री मनजीत सिंह चावला, एसडीएम श्री प्रदीप सोनी, सीएसपी श्री विवेक सिंह चौहान, डीएसपी ट्रेफिक श्री किरण शर्मा, सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा, सहित अन्य जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगर परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सहभागिता की।
बैठक कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आंशकित संकट से बचाव करने तथा क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के तहत् निषेधाज्ञा जारी है, जिसके अनुसार संपूर्ण देवास जिले के शहरी क्षेत्र में शुक्रवार दिनांक 09 अप्रैल 2021 को सायं 6.00 बजे से सोमवार 12 अप्रैल 2021 को प्रात: 6 बजे तक का "लॉक डाउन" घोषित किया गया है।
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। देवास जिले की समस्त भौगौलिक सीमाएं, आवागमन हेतु प्रतिबंधित रहेगी। जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बन्द रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों में अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जियों व अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें चालू रहेंगी। औद्योगिक इकाईयां चालू रहेंगी, लेबर चालू रहेंगी, लेकिन उन्हें आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। प्रति शनिवार एवं रविवार को जिले के समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे तथा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोरोना संकमण से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानीय/शासकीय चिकित्सक एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उन्हें इलाज की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित आइसोलेशन या क्वारेनटाइन में रहकर चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन करना होगा। कोविड-19, अर्थात कोरोना वाइरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जिसमें संक्रमण के लक्षण हैं, वह या उसका परिवार अपना पता एवं वांछित जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा, ताकि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा सके। संक्रमित मरीज पास के थाने में भी सूचना दे सकते हैं। संक्रमित मरीजों के घर के सामने क्वारेंटाइन के दौरान एक सफेद लाइन खींचेंगे, जिससे सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। संक्रमित मरीज से सभी दूरी बनाकर रख सके।
जो भी व्यक्ति लॉक डाउन एवं कोविड-19 की गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने कहा कि कोरोना की जंग हम सब को मिलकर लड़ना हैं। सभी जिलेवासी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की टीम का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से विवाद की स्थिति निर्मित न करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति कोविड-19 एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले का पुलिस बल लगातार मॉनिटरिंग कर सक्रिय भूमिका से कार्य करें तथा उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।
भूतड़ी अमावस्या पर नेमावर एवं अन्य स्थलों पर आयोजित होने वाला मेला पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि जिले में भूतड़ी अमावस्या पर नेमावर एवं अन्य स्थलों पर आयोजित होने वाला मेले पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के समस्त स्थानीय पार्क एवं पर्यटन स्थल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे उन्हें खोलने, बंद करने, प्रार्थना, उपासना आदि हेतु सम्बन्धित पुजारी/इमाम/ पादरी/ज्ञानी/ आदि को आवागमन की अनुमति होगी। समस्त माल एवं माल में संचालित समस्त दुकानें, आउटलेट, शोरूम आदि बंद रहेंगे।
जारी आदेश में आवश्यक लोगों को छूट भी प्रदान की गई है
बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि शांति व कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य में उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिस, प्रशासनिक, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार आदि से जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी, जिनकी आपातकालीन कार्य में आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने निवास पर रहकर शासकीय कार्य करने की अनुमति उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी। वे मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी उनसे कार्यालय में कार्य करवा सकेंगे। कानून-व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, निजी चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, अग्निशमन सेवा, किराना दुकान/ स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के विधिमान्य पत्रकार, सब्जी एवं फल व्यापार में संलग्न व्यापारी तथा थोक सब्जी मार्केट, पेट्रोल- डीजल-सी.एन.जी-एल.पी.जी पम्प, गैस एजेन्सियां, टिफिन पार्सल सेवाएं, दूध विक्रय केन्द्र एवं दूध की दुकानें आदि के संचालन एवं डीजल-पेट्रोल-केरोसीन-तेल और गैस परिवहन में संलग्न वाहन आदि को संक्रमण से सुरक्षा की शर्त पर आवश्यक छूट प्राप्त होगी। शासकीय कार्य हेतु बैंकिंग संस्थान संचालित हो सकेंगे, किन्तु आम संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। ए.टी.एम का संचालन पूर्ववत् होता रहेगा। दवाईयों व चिकित्सा उपकरण की दुकानों, हॉस्पिटल तथा चिकित्सीय उपकरण एवं औषधियों के उत्पादन एवं निर्माण में संलग्न इकाइयों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी। खाद्य पदार्थ निर्माण एवं फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी। अन्य जिले की ओर आने-जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन बिना रुके जिले के सड़क मार्गों से गुजर सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को किन्ही विशिष्ट कारणों से जिले से बाहर निकलना आवश्यक है या जिले के बाहर से इस जिले में प्रवेश करना आवश्यक है, तो संबंधित थाना क्षेत्र से वह निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्राप्त कर सकेगा। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण, अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक छूट देने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में कुछ प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किये हैं, जो आवश्यकतानुसार इस आदेश के साथ - साथ प्रभावशील रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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