देवास। आबकारी विभाग देवास द्वारा कलेक्टर महोदय देवास के आदेश के परिपालन में आज दिनांक 03.10.2020 को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) में जप्त एवं राजसात मदिरा का नष्टीकरण कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर किया गया। आज की कार्यवाही में वृत देवास (अ) के 05 प्रकरण, देवास (ब) के 10 प्रकरण तथा देवास (स) के 10 प्रकरण इस प्रकार कुल 25 प्रकरणों में जप्त एवं राजसात 3708.28 बल्क लीटर देशी मदिरा,3769.56 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट, 54.6 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर तथा 375 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा ट्रेचिंग ग्राउण्ड देवास पर रोड़ रोलर चलाकर मदिरा का नष्टीकरण किया गया। नष्ट की गई समस्त मदिरा का वर्तमान मूल्य रूपये 56,81,620/- हैं।
इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय देवास द्वारा निराकरण हेतु आबकारी विभाग को सौपी गई 144 बल्क लीटर देशी मदिरा, 58.5 बल्क लीटर विदेशी मदिरा तथा 241.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बीयर भी उक्त मदिरा के नष्टीकरण हेतु गठित समिति द्वारा नष्ट की गई। कार्यवाही की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करवाई गई तथा विधिवत पंचनामा बनाया गया।
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