Monday 18 May 2020

Shahapur - दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त | 8 आरोपीगण को जेल भेजा | महिला का पीछा करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त | Kosar Express


दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र सिंह राजपूत पिता ईश्वर सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मखावद थाना अकोदिया तहसील गुलाना जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 15 मई 2020 को निरस्त किया गया। दिनांक 4 मार्च 2020 को फरियादिया ने थाना सुंदरसी पर आकर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि , उसकी लड़की दिनांक 3 मार्च 2020 को 9:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई आसपास रिश्तेदारों में तलाश की नहीं मिली, उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर धर्मेंद्र ले गया है उसे ऐसी शंका है क्योंकि वह करीबन 1 साल से उसके घर पर आता जाता था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सुंदरसी में अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की तथा विवेचना के दौरान यह पाया कि आरोपी धर्मेंद्र अपने काका की मोटरसाइकिल प्रयुक्त कर उनके घर  किराए के मकान में ले जाकर दिनांक 3 मार्च 2020 की रात जबरन पीड़िता के साथ बलात्कार किया।
 आरोपी के विरुद्ध अवयस्क लड़की को उसकी विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करने एवं तदोपरांत बलात्संग कारित करने बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 (2) एन ,342 ,506 भादवि तथा धारा 5 एल /6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराध की बढ़ती हुई संख्या एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया ।


8 आरोपीगण को जेल भेजा
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1.अर्जुन पिता चंदर सिंह गुर्जर 2. गोकुल सिंह पिता गंगाराम गुर्जर 3. राकेश पिता रतनलाल 4. दिलीप पिता चंदर सिंह गुर्जर 5. रतन पिता शंकर लाल गुर्जर 6. रामचंद्र पिता शंकर लाल गुर्जर 7. माखन पिता चंदर सिंह गुर्जर 8.विनोद पिता गोकुल सिंह गुर्जर सभी निवासीगण बंजारी अवंतिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर को उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
 दिनांक 15 मई 2020 को दोपहर 3:00 बजे करीब बने सिंह के घर पर सीताराम व भगवान सिंह आए थे उन्होंने जगदीश व सूरज सिंह को बनेसिंह के घर बुलाया, बुलाने पर जगदीश सूरज सिंह गए थे।  वहीं पर रामचंदर , रतन सिंह और गोकुल सिंह भी थे सूरज सिंह और जगदीश से रामचंदर बोला कि तुमने हमारे नदी वाले खेत का रास्ता रोक दिया है हमारी प्याज खराब हो रही है। इसी बात पर माखन सिंह ने सूरज सिंह को ईंट फेंक कर मारी तभी अर्जुन सिंह ने कट्टे से फायर किया जिससे जगदीश के दोनों हाथों पर एवं गले पर छर्रे  की चोट लगी। फिर वह दोनों उनके घर भाग गए तो आरोपी राकेश, दिलीप, विनोद, गोकुल सिंह, रामचंदर, रतन सिंह ने उनके घर पर पत्थर फेंके , लाठी डंडे से कवेलू फोड़कर नुकसान किया। बने सिंह को भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट फरियादी जगदीश गुर्जर ने थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर कि जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था।

महिला का पीछा करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अब्दुल वहाब पिता सत्तार खां उम्र 45 वर्ष निवासी सारंगपुर रोड अकोदिया का जमानत आवेदन आज दिनांक 18 मई 2020 को निरस्त किया गया। 
आरोपी बुरी नियत से मोटरसाइकिल से फरियादी  का पीछा करता है और उससे कहता है कि वह अगर बात नहीं करेगी तो उसके पति व मोहल्ले वाले लोगों को बातें बताकर बदनाम कर देगा। दिनांक 14 मई 2020 को सुबह 10:30 बजे आरोपी फरियादी के घर के सामने जाकर बोला था कि थाने पर उसके विरुद्ध रिपोर्ट की तो उसे व उसके परिवार को समाज में बदनाम कर देगा फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया मंडी पर की थी। आरोपी को गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। आज दिनांक 18 मई 2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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