Thursday 5 March 2020

Dewas - स्कूल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा | Kosar Express

बच्ची को स्कूल से झूठ बोल कर ले जा कर उसके साथ की थी गलत हरकरत 


देवास। उप संचालक(अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.08.2019 को उत्तरजीवी लगभग 11ः00 बजे अपने स्कूल गयी थी, वहां करीब 02ः00 बजे उत्तरजीवी के गांव का करतार उसके स्कूल में आया और स्कूल के सर से बोला कि उत्तरजीवी को छुट्टी दे दो, वह उसे सातमाता के दर्षन कराने ले जाना चाहता है, क्योंकि उत्तरजीवी की मां वहां पर गयी है, तो सर ने उत्तरजीवी से पूछा कि वह उसके भाई हैं, तब उत्तरजीवी ने कहा कि हाॅ वह उसके भइया लगते है। उसके बाद उत्तरजीवी आरोपी करतार के साथ मोटरसायकल से जाने लगी, तो भइया ने बोला कि वह बैग स्कूल में रखकर आ जाये, वह दोनों दो घंटे में वापस आ जायेंगें, तब उत्तरजीवी स्कूल में बैग रखने गयी और सर से बोला कि वह दो घंटे में आ जायेंगें। उसके बाद आरोपी करतार उत्तरजीवी को मोटर सायकल पर बैठाकर सातमाता का कहकर जंगल की तरफ ले गया और जंगल में मोटरसायकल रोक दी और उत्तरजीवी को नीचे गिरा कर उत्तरजीवी के साथ झूमाझटकी और गन्दी-गन्दी हरकतें करने लगा, तभी उत्तरजीवी के स्कूल के सर, व दो-तीन अन्य लोग पीछे से मोटरसायकल से आ गये, तो उत्तरजीवी भाग कर उनके पास चली गयी, तभी मौका पाकर करतार वहाॅ से भाग गया। उसके बाद उत्तरजीवी ने सारी घटना सर व उसके माता पिता को बतायी और रिपोर्ट करने थाने पर गयी।

माननीय विषेष न्यायाधीष महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी करतार नायक पिता पूराजी नायक, उम्र 39 साल,व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-ग्राम सोबलियापुरा, थाना उदयनगर, जिला देवास को धारा 363 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000/- के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास 3,000/- के अर्थदण्ड, धारा 376(3)/511 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- के अर्थदण्ड एवं  लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

  उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुषवाह का विषेष सहयोग रहा।

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