Monday 30 March 2020

Dewas - कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जेल से 88 कैदियों की 45 दिन के लिए रिहाई | Kosar Express



देवास। जेल अधीक्षक देवास  ने बताया कि  माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार  कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जेलों में निरूध्द बंदियों को अंतरिम जमानत / पैरोल पर रिहा किया जाने के निर्देशों के पालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय के तहत 05 वर्ष की सजा अवधि वाली अपराध धाराओं मे जेल मे परिरूध्द बंदियों को केस टू केस निराकरण हेतु आवेदन संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किये गये थे । जिला जेल देवास से भिन्न न्यायालयों को  भेजे गये ऐसे आवेदनों पर विचार करते हुये रविवार अवकाश एवं लॉक डाउन के दिवस भी न्यायालयों द्वारा बंदियो को 45 दिवस की अंतरिम जमानत स्वीकृत की जाकर बंदियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये गये । रिहा करने वाले बंदियों को स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत उनके निवास तक पहुचने की सुविधा हेतु रक्षित निरीक्षक को निर्देश दिये गये थे । माननीय न्यायालय के आदेश पालन मे  29 मार्च  को 24 बंदियों को रिहा किया गया । दिनांक 30 मार्च को न्यायालय आदेश के पालन मे देवास जिले के की जेलों से कुल 64 बंदियों को रिहा किया गया है ।


     उन्होंने बताया कि जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी द्वारा सजा भुगत रहे ऐसे बंदियों के लिये जो पहले से सामान्य पैरोल का लाभ प्राप्त कर रहे थे , उन्हे कोरोना वायरस जैसी महामारी / प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति में जेल में बंदियों की जनसंख्या कम करने के उद्देश्य से पात्र बंदियों को महानिदेशक द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली 60 दिवस का विशेष परिहार व जेल अधीक्षक द्वारा दिये जाने वाले 30 दिवस के परिहार को देकर बंदियों को रिहा करने के निर्देशित दिये गये , जिसके अनुक्रम में जिला जेल देवास से 02 दंडित बंदियों को रिहा किया गया है । जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी द्वारा सामान्य छुट्टी ( पैरोल ) के लिये प्रस्तुत जमानत नामा एवं बंध पत्रों पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये है , जिसके फलस्वरूप जिला जेल देवास से 06 बंदियों की रिहाई से प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है । बंदियों द्वारा व्यतीत की गई 60 दिवस की आपात छुट्टी की अवधि को सजा मे समायोजित किया जावेगा ।

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