Thursday, 15 November 2018

Dewas - पांच आरोपियों को किया जिलाबदर | Kosar Express


देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्‍त पाण्‍डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 05 आरोपियों को जिला बदर किया है। इनमें से तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए तथा दो आरोपियों छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिलाबदर आरोपियों में इमरान खां पिता अनवर खां उम्र 30 वर्ष निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौद, रामेश्वर ऊर्फ सुक्या पिता धुलिया कोरकू उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम थूरिया थाना कन्नौद, उमेश ऊर्फ भूरा पिता समाधार कलौता उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अजनास थाना खातेगांव एक-एक वर्ष के लिए तथा आयासिंह पिता सेवासिंह सिकलीगर निवासी सतवास एवं बबलु उर्फ इरफान पिता रेहमुद्दीन निवासी जबरन कॉलोनी देवास को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।

जिला दंडाधिकारी ने सभी आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.