भोपाल/इंदौर। इंदौर में आईपीएल मैच से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नगरीय प्रशासन नगर पालिका विधि संशोधन अधिनियम 2018 को लागू करने की तैयारी में है। अधिनियम को मंजूरी मिलने के लिए एक प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। इसमें मनोरंजन कर लगाने का प्रावधान है। प्रदेश में मनोरंजन कर वसूलने का अधिकार नगरीय एवं पंचायत निकायों को दिया गया है। इसे देखते हुए विभाग ने नगरपालिका विधि संशोधन अधिनियम 2018 तैयार किया और 21 मार्च को केबिनेट में पेश किया। मंत्रिपरिषद ने बैठक में तय किया कि विधानसभा में लाकर सीधे विधेयक के तौर पर मंजूर कराया जाए। लेकिन, विधानसभा सत्र के स्थगित होने से मामला आगे के लिए टल गया।
इस तरह होगा फायदा
विभाग की तैयारी है कि मनोरंजन कर लगाने से सरकार के खजाने में इजाफा होगा। यह कर मुख्य तौर पर बड़े खेलों, होटल में होने वाली बड़ी पार्टियों, एसएमएस सहित अन्य मनोरंजन सेवाओं में लगेगा। टैक्स लगाने का अधिकार नगरीय निकायों के साथ पंचायत निकायों को भी होगा।
इसलिए फिर शुरू हुई पहल
इंदौर में 4 मई को आईपीएल मैच है। इसे देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग की मंशा है कि मनोरंजन कर लगा दिया जाए। जिससे आईपीएल की टिकटों के बिकने से नगर निगम इंदौर को करीब तीन करोड़ का फायदा होगा। नगरीय प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि संशोधन अधिनियम को फिर से केबिनेट में न ले जाकर सीधे राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद छह माह के भीतर विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को मंजूरी मिलेगी। फिलहाल प्रस्ताव विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्य सचिव के पास भेजा जा रहा है। यहां से मुख्यमंत्री की सहमति लेते हुए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
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