शनिवार, 30 मई 2026

Dewas - मंदिर में बकरी चढ़ने के विवाद में पुजारी की हत्या करने वाले 6 हत्यारों को उम्रकैद, 16 को 4 साल की सजा | Kosar Express



देवास। पीपलरावां थाना क्षेत्र के ग्राम भूतेश्वर में महादेव मंदिर में बकरी घुसने को लेकर हुए विवाद के बाद पुजारी की हत्या के करीब साढ़े तीन वर्ष पुराने बहुचर्चित मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने छह आरोपितों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि जानलेवा हमला, बलवा और अन्य धाराओं में 17 आरोपितों को एक से चार वर्ष तक के कारावास से दंडित किया है। सभी दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है।


मामले के अनुसार 21 जुलाई 2022 को भूतेश्वर महादेव मंदिर के सामने कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान एक बकरी मंदिर परिसर में घुस गई। मंदिर के पुजारी मदन पुरी ने वहां मौजूद लोगों से पशुओं को हटाने और मंदिर परिसर में गंदगी न करने की बात कही। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। अभियोजन के अनुसार विवाद के दौरान बजे सिंह और हरि सिंह पुजारी से गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद आरोपितों ने कुल्हाड़ी, लकड़ी और डंडों से पुजारी मदन पुरी पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे जितेंद्र पुरी, कन्हैया पुरी, हरिओम पुरी, राकेश पुरी और सजनबाई सहित अन्य लोगों पर भी आरोपितों ने हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मदन पुरी को पहले सोनकच्छ अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल देवास ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि घायलों को अस्पताल ले जाने के बाद भी आरोपितों ने उनके मकान पर पथराव और तोड़फोड़ की थी।


24 आरोपितों पर दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद पुलिस ने कुल 24 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जयंती पौराणिक ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 23 आरोपितों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 6 को उम्रकैद तथा 17 को विभिन्न अवधियों के कारावास की सजा सुनाई।


इन 6 आरोपियों को हुई उम्रकैद

1. बाबूलाल पिता झीतुसिंह गुर्जर

2. तोलाराम पिता झीतुसिंह गुर्जर

3. रतनसिंह पिता झीतुसिंह गुर्जर

4. हरिसिंह पिता झीतुसिंह गुर्जर

5. हुकुमसिंह पिता झीतुसिंह गुर्जर

6. संजय उर्फ संदीप पिता हरिसिंह गुर्जर

इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) एवं 34 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।


इन 16 आरोपियों को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

1. चन्द्रपाल उर्फ जयेन्द्रपाल पिता तोलाराम गुर्जर

2. करणसिंह पिता तोलाराम गुर्जर

3. भुरू उर्फ सूरज पिता प्रहलाद सिंह गुर्जर

4. गोकुल सिंह पिता प्रहलाद सिंह गुर्जर

5. रविन्द्र पिता रतनसिंह गुर्जर

6. रतनसिंह पिता नाथूसिंह गुर्जर

7. बलराम उर्फ बालु पिता बद्रीलाल उर्फ बद्रीसिंह

8. जीवन पिता अम्बाराम गुर्जर

9. शांतिलाल पिता हरिसिंह गुर्जर

10. जगदीश पिता हरिसिंह गुर्जर

11. सौदान सिंह पिता देवीसिंह गुर्जर

12. कुलदीप उर्फ नरेन्द्र पिता बाबूलाल कुशवाह

13. बाबूलाल पिता भंवरसिंह कुशवाह

14. रुगनाथ पिता शंकरलाल गुर्जर

15. बलवान पिता रुगनाथ सिंह गुर्जर

16. जीवन सिंह पिता रुगनाथ सिंह गुर्जर

इन सभी आरोपियों को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 42 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।


एक आरोपी को 1 वर्ष की सजा

राकेश पिता बजेसिंह गुर्जर को न्यायालय ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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