यह घटना भिंड जिले में आयोजित जिला स्तरीय हितग्राही सम्मेलन की है। यहां मंत्री हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे थे। हितग्राही मंच पर आकर मंत्री के साथ से प्रमाण पत्र ले रहे थे। जब हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे तब कई महिला हितग्राही घूंघट में पहुंची थी। इसी दौरान पीड़िता भी घूंघट में प्रमाण पत्र लेने पहुंची परंतु मंत्री ने हाथ बढ़ाकर सबके सामने महिला का घूंघट हटा दिया। मंत्री की इस हरकत से महिला भी असहज महसूस करने लगी। यह सबकुछ सरकारी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ।
बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला के वापस जाते समय भी मंत्री ने उसे टच किया। अब कहा जा रहा है कि मंत्री ने ऐसा फोटो खिंचवाने के लिए किया गया परंतु आईपीसी की धारा 354 के तहत यह एक दण्डनीय अपराध है। क्योंकि महिला ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मंत्री महिला से घूंघट हटाने का आग्रह भी कर सकते थे। इस तरह अपने हाथ से महिला का घूंघट हटा देना...।
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