Sunday 21 February 2021

Dewas - सूत्र सेवा बस का कलर दायमा बस सर्विस पर मिला, बस को जब्त कर अन्य वाहनों पर परिवहन विभाग ने की कार्रवाई | Kosar Express

सूत्र सेवा बस जैसा कलर अन्य बसों पर मिला तो होगी कार्रवाई



देवास। बोर्ड की बैठक में तय किया गया था की सूत्र सेवा का कलर है व शासन की योजनाओं जैसे अमृत योजना की कॉपी अन्य बस संचालकों ने कर रखी है, जिसको लेकर कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही आदेश दिए थे की सूत्र सेवा बस का कलर अन्य बसों पर नहीं होना चाहिए। जिस पर शनिवार को परिवहन अधिकारी ने एक देवास-उज्जैन मार्ग पर चलने वाली दायमा बस पर उक्त कलर देखा जिस पर बस को जब्त कर लिया गया। वहीं मक्सी बायपास मार्ग पर दो मैजिक वाहनों पर कार्रवाई की गई थी। शनिवार को उज्जैन व मक्सी बायपास मार्ग पर कार्रवाई की गई थी जिसके दौरान 21 हजार 500 रूपए के चालान काटे गए थे। जिसके चलते तीन मैजिक वाहन व एक बस को जब्त किया गया है।

पिछले दिनों से परिवहन विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाईयां की जा रही है। जिसके चलते शनिवार को कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक भी ली थी, जिसमें उन्होनें सूत्र सेवा बस के कलर की भांति अन्य बसों के कलर को लेकर परिवहन अधिकारी जया वसावा को निर्देश दिए थे की सूत्र सेवा बस की भांति अन्य बसों के कलर नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया की अन्य बसों का कलर अमृत योजना में संचालित सूत्र सेवा की बसों जैसा कलर होने के चलते कलेक्टर श्री शुक्ला के आदेशानुसार कार्रवाई की गई है। जिसके चलते उज्जैन बायपास पर दायमा बस क्रमांक एमपी 41 पी 0772 पर सूत्र सेवा की भांति कलर किया हुआ था। उन्होनें बताया की बस का कलर दो दिनों में परिवर्तित करना होगा नहीं किया तो उज्जैन से जारी पक्के परमिट भी निरस्त किए जाएंगे। वहीं कलेक्टर का आदेश था की सूत्र सेवा जैसा कलर हटाकर अन्य कलर किया जाए। इस मामले को लेकर बस को जब्त किया गया है। वहीं तीन मैजिक वाहनों को मक्सी बायपास पर जब्त किया गया था उन वाहनों के चालकों के पास दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए थे। इसी के साथ चार अन्य वाहनों के फिटनेस निरस्त किए गए है जो अन्य जिलों की थी जिसमें स्पीड गर्वनर नहीं पाया गया, अग्रिशमन यंत्र नहीं था इसके साथ ही इमरजेंसी द्वार पर चीट लगी पाई गई थी। उन्होनें बताया की शनिवार को दोनों बायपास पर हुई कार्रवाई के दौरान कुल 21 हजार 500 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई थी।

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