Tuesday 20 October 2020

Dewas - जमीन में गढ़े हुए ड्रमों और झाड़ियों में छुपे हुए ड्रमों में भरी हुई थी अवैध शराब | Kosar Express

 



  • आबकारी उड़नदस्ता देवास ने शहर के प्रताप नगर और अम्बेडकर नगर में की कार्यवाही
  • लगभग 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा और 10600 लीटर महुआ लहान बरामद
  • जप्त शराब तथा महुआ लहान का मूल्य 538000 रु
  • आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण पंजीबद्ध


देवास। विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार सहिंता लागू हो गयी है इसी के मद्देनजर कलेक्टर महोदय श्रीमान चंद्रमौलि शुक्ला साहब के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी  ने  अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, और विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश जिले के  समस्त वृत्त प्रभारी को दिए  है ।इसी तारतम्य में दिनाँक 20-10-2020  को सहायक जिला आबकारी अधिकारी  कण्ट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में वृत्त देवास ब में प्रताप नगर तथा अम्बेडक़र नगर में जिला उड़नदस्ता द्वारा कार्यवाही करते हुए 40 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा  जप्त की गई तथा लगभग 10600 लीटर महुआ लहान जप्त कर मौके पर विधिवत सैंपल लेकर नष्ट किया ।  मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34(1)  के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए ।  जप्त समस्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 538000 रु है । मदिरा को जमीन में ड्रम गाड़कर उसमे छुपाया गया था तथा महुआ लहान रेलवे पटरी के किनारे ,किर्लोस्कर की बाउंडरी के पास जमीन में गड़े ड्रमों में तथा झाड़ियों में ड्रमों को छुपाकर रखा गया था ।


इसी कड़ी में आज आबकारी वृत देवास 'स 'में कार्यवाही करते हुए  कुल 3 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के  कायम किए गए जिसमें 2 प्रकरणों में देसी मदिरा के कुल 35 पाव एवं एक प्रकरण में  15 लीटर कच्ची  हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई ।


कार्यवाही में उपनिरीक्षक राजकुमारी मण्डलोई,विजय कुचेरिया,दिनेश भार्गव, संदीप सिंह चौहान,प्रेम यादव, मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार ,आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी आदि सम्मिलित थे ।इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी






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