Friday 31 July 2020

Dewas - शनिवार और रविवार को खुली रहेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश | Kosar Express


  • कलेक्टर श्री शुक्ला ने देवास जिले के लिए जारी किए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश
  • जिले में शनिवार एवं रविवार को कंटेंमेंट एरिया को छोड़कर दुकानें/प्रतिष्ठान खुली रहेंगी 
  • धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा
  • सभी जिलेवासी अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे  
  • बैण्ड/डीजे/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित
  • किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
  • उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही

देवास। कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधित करते हुए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार आगामी पर्व/त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कन्टेनमेंट एरिया को छोड़कर शनिवार एवं रविवार को भी सभी शासकीय दुकाने/निजी प्रतिष्ठान एवं पेट्रोल/ डीजल पम्प खुले रहेंगे। कन्टेन्मेन्ट एरिया के बाहर स्थित औदयोगिक इकाइयां संचालित रहेगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/एसओपी (SOP) का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिये आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर (मास्क) एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक स्थानों/प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार परस्पर कम से कम 6 फीट अर्थात् दो गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। संक्रमण रोकने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से मॉस्क का उपयोग करेगा। मॉस्क/फेस कवर का उपयोग न किये जाने पर दण्डात्मक की कार्यवाही की जावेगी। 
सभी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह/संस्था या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य पक्ष बैण्ड/डीजे/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु टेंट, पंडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसे कार्य करने से नहीं रोकेंगे। सभी व्यक्ति/ संस्थान आदि समय-समय पर शासन द्वारा जारी कोरोना वायरस कोविड -19 रोकथाम एवं उपाय सम्बन्धी जारी दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी का कडाई पालन सुनिश्चित करेंगे। 
जिले के अनुभाग अंतर्गत संबंधित एसडीएम/कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं एसडीओ (पुलिस), उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

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