Tuesday 3 March 2020

Dewas - फैक्ट्री में चोरी करने वाले चार आरोपीयों को 3-3 साल का सश्रम कारावास | Kosar Express


देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी विजय पाण्डे ने  दिनांक 26.04.2013 को थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में एक आवेदन इस आषय का प्रस्तुत किया कि कमिंस टेक्नोलाॅजी इंडिया लि.कं. का कारखाना जो इंडस्ट्रियल एरिया नं.-02 देवास में स्थित है। दिनांक 14.04.2013 को रात्रि 09ः30 बजे से 11ः00 बजे के बीच इलेक्ट्रिक उपयोग हेतु रखी गई 95 स्क्वेयर एम.एम. काॅपर आर्मर्ड केबल जिसकी लंबाई 175 मीटर थी, चोरी हो गई है, जिसकी कीमत एक लाख रूपय से ऊपर होगी। हमारे सी.सी.टी.वी. कैमरे में रिकार्डिंग देखने पर यह ज्ञात हुआ कि चोरी की यह वारदात 04 लोगो द्वारा अंजाम देकर केबल घने पेडो की आड़ में ले जाकर टुकडे की गई और उसमेें से तांबा निकाल कर ले गये, जिसके आधार पर पुलिस ने 04 व्यक्तियांे के विरूद्ध  अपराध पंजीबद्व किया तथा    सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर चोरो को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण 1. भूरा उर्फ लक्ष्मण पिता रतनलाल,उम्र-19 वर्ष, 2.लाखन पिता बाबूलाल, उम्र-20 वर्ष 3. विनोद पिता जयराम, उम्र-20 वर्ष 4.रवि उर्फ लाखन पिता देवीलाल, उम्र-22 वर्ष, निवासीगण- रसूलपुर, जिला देवास को धारा 380 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए चारों आरोपियों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक     सोहन चैहान का विषेष सहयोग रहा।

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