Monday 16 April 2018

मक्का मस्जिद ब्लास्ट: 9 मौतें, 11 साल- मुकरते गए गवाह और बरी हो गए आरोपी

सीमानंद (फाइल- PTI)

हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में 2007 में जुमे की नमाज के दौरान हुए धमाके के मामले में NIA की विशेष कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने मामले में असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. करीब 11 साल पहले 18 मई 2007 को हुए इस धमाके में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 58 लोग घायल हुए थे. पिछले 11 साल में इस मामले में कई तरह के नाटकीय मोड़ आए. कई गवाह अपने बयान से पलटे जिसके कारण आज का ये फैसला आया है.

दरअसल, जब ये मामला हुआ तो सबसे पहले इसकी जांच हैदराबाद पुलिस ने की. पुलिस ने अपनी जांच में किसी मुस्लिम संगठन का नाम लिया था लेकिन जब बाद में सीबीआई को जांच सौंपी गई. सीबीआई की जांच में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम आया. जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.


सीबीआई अधिकारियों ने 68 चश्मदीद की गवाही दर्ज की थी. इनमें से 54 गवाह अब गवाही से मुकर गए. सीबीआई ने आरोपपत्र भी दाखिल किया.

NIA ने करीब 200 गवाहों से पूछताछ की थी. आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो दो मिनट में ही फैसला सुना दिया गया. जो सबूत रखे गए थे उनसे यह साबित नहीं हो पाया कि ये पांच लोग ही आरोपी हैं. लेकिन एनआईए सूत्रों की मानें तो अभी हम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे. इसके बाद देखेंगे कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे या नहीं.

जांच के बाद इस घटना को लेकर दस लोगों को आरोपी बनाया गया. इसमें अभिनव भारत के सभी सदस्य शामिल है. स्वामी असीमानंद सहित, देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चैधरी को मामले में आरोपी बनाया गया था.

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने जून 2014 के बाद अपने बयान से पलटना शुरू किया. छप्। ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, या उन्होंने करने नहीं दिया गया. अगर इसी तरह चलता रहा तो देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या हुआ.

अभी भी उठ रहे ये सवाल?

दमदार सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई NIA ?

क्या दस्तावेज जुटाने में नाकाम रही NIA?

कैसे एक-एक गवाह मुकरते चले गए?

क्या 9 बेकसूरों को किसी ने नहीं मारा?

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